Allahabad High Court on Love Sex| प्यार में सेक्स किया तो वह रेप नहीं; इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, युवती का केस रद्द किया
BREAKING
पंजाब में प्रशासनिक फेरबदल; सरकार ने इन IAS-PCS अफसरों को सौंपी नई जिम्मेदारी, यहां पर एक नजर में देखिए पूरी लिस्ट अचानक मौत का फिर एक मंजर.. VIDEO; पत्नी के साथ डांस कर रहे व्यापारी पति की मौत, शादी की सिल्वर जुबली मना रहे थे दोनों हरियाणा में स्कूलों के समय में बदलाव; दुर्गा अष्टमी पर इस टाइम से खुलेंगे स्कूल, इतने बजे होगी छुट्टी, शिक्षा विभाग की अधिसूचना PM मोदी और मनोज कुमार की ये बहुत पुरानी तस्वीर वायरल; खुद प्रधानमंत्री ने शेयर की, बोले- महान अभिनेता के निधन से बहुत दुखी हूं दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का निधन; शर्मीले छवि के थे, देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने गए तो 'भारत कुमार' नाम मिला, इंडस्ट्री में शोक

प्यार में सेक्स किया तो वह रेप नहीं; इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, युवती का केस रद्द कर आरोपी को दी राहत, पूरी स्टोरी जानिए

Allahabad High Court on Love Sex

Allahabad High Court on Love Sex

Allahabad High Court on Love Sex: प्यार में सेक्स को रेप नहीं कहा जा सकता... ऐसा कहना किसी तरह से जायज नहीं होगा। यह बड़ी टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा की गई है। साथ ही हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए उसके खिलाफ दायर युवती के केस को भी रद्द कर दिया है।

दरअसल, दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग का मामला था और इस बीच आरोपी प्रेमी युवक ने युवती से शादी की बात कही थी। लेकिन बाद में आरोपी युवक ने शादी से मना कर दिया। जिसके बाद युवती ने उत्तर प्रदेश के संत करीब नगर के महिला थाने में आरोपी प्रेमी के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा दिया। युवती द्वारा दर्ज कराये गए केस में पहले निचली अदालत में सुनवाई चली। जिसके बाद यहां से केस हाईकोर्ट पहुंचा। आरोपी युवक के वकील ने हाईकोर्ट में केस के विरोध में याचिका लगाई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जब हाईकोर्ट ने युवती और युवक दोनों पक्ष को सुना तो यह पाया कि केस में रेप का कोई ऐंगल नहीं बनता है और इसी के साथ निर्णय पर पहुंचते हुए हाईकोर्ट ने केस को रद्द कर दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपनी टिप्पणी में क्या-क्या कहा?

जानकारी के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि, युवती और युवक दोनों के बीच लंबे समय तक प्रेम-प्रसंग रहा है और इस बीच दोनों में अगर शारीरिक संबंध बने हैं तो वह सहमति से बने हैं। दोनों बालिग थे। इसलिए इनके बीच बने शारीरिक संबंध को किसी भी तरह से रेप नहीं माना जा सकता। भले ही बाद में प्रेमी युवक ने शादी से इंकार क्यों न कर दिया हो। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में औरों के लिए यह बात दोहराई कि अगर बालिग युवक-युवती के बीच लंबे समय से प्रेम-प्रसंग है और उनमें शारीरिक संबंध बनता है तो इसे बाद में रेप कहना उचित नहीं होगा, भले ही युवक शादी से मना कर दे। क्योंकि प्रेम-प्रसंग में शारीरिक संबंध मर्जी से ही बनते हैं।

दोनों के बीच कई बार बने शारीरिक संबंध

बताया जाता है कि युवक और युवती के बीच करीब सात से आठ साल तक प्रेम-प्रसंग चला। दोनों के बीच पहली बार मुलाक़ात गोरखुपर में हुई थी इसके बाद दोनों काफी नजदीक आ गए। आरोपी प्रेमी युवक का युवती के घर पर आना-जाना रहा। बाहर भी दोनों की मुलाक़ात होती रहीं और इस बीच दोनों में कई बार शारीरिक संबंध बने। लेकिन बाद में युवक कमाने के लिए साउदी अरब चला गया और वहां से लौटने के बाद जब युवती ने उससे शादी के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। जिसके बाद लड़की ने पुलिस में आरोपी प्रेमी के खिलाफ रेप केस दर्ज करा दिया।